यह मिलेगी सुविधा
CPPS के जरिए पेंशन पूरे भारत में बिना किसी पेंशन पेमेंट ऑर्डर के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर के बिना दी जाएगी। फिर चाहे पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं या अपना बैंक या शाखा बदलें। यह उन पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं।