मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि उपज मंडियों में दुकान, गोदाम, प्लांट और भूखंडों के आवंटन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब मंडियों में किसी भी दुकान या भूखंड का आवंटन सीधे या ऑफलाइन नहीं किया जाएगा। सभी आवंटन केवल ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से होंगे।
इसके साथ ही सरकार ने पहली बार 'एक व्यापारी-एक दुकान' का नियम लागू करने का प्रस्ताव भी रखा है। कृषि विभाग ने नए नियमों का मसौदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो प्रदेश की 557 कृषि उपज मंडियों में लागू होगा।
नए नियमों के अनुसार मंडी की दुकान, प्लांट और गोदाम का आवंटन केवल ऑनलाइन ई-नीलामी के जरिए किया जाएगा। नीलामी की सूचना कम से कम 15 दिन पहले प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों और अधिकृत पोर्टल पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। सफल बोलीदाता को 30 वर्ष का लाइसेंस मिलेगा, जबकि पहले यह अवधि केवल पांच वर्ष थी और समय-समय पर नवीनीकरण कराना पड़ता था।