भोपाल । भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन घोषित किया जा चुका है। प्राधिकरण के गठन के नियम तैयार हो गए हैं और इसे ग्राम व नगर निवेश के अधिकार भी दे दिए गए हैं यानी मेट्रोपॉलिटन रीजन में भवन अनुज्ञा से लेकर तमाम काम इसके माध्यम से होंगे।
इसके कारण कॉलोनाइजर एक्ट में संशोधन एक बार फिर टल सकता है।