बड़े तालाब को लेकर 29 जुलाई को एनजीटी में सुनवाई हुई थी, जिसमें एफटीएल से 50 मीटर दायरे में बचे 72 अतिक्रमणों को हटाने के लिए एनजीटी ने जिला प्रशासन को तीन सप्ताह का अंतिम समय दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित एसडीएम और तहसीलदार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। एनजीटी में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई अब 31 अगस्त को रखी गई है।