ट्रिब्यूनलों की कार्यप्रणाली SOP के तहत
ट्रिब्यूनल के कामकाज को लेकर दायर एक याचिका के जवाब में आयोग ने एक और हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया कि ट्रिब्यूनल का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर किया गया था। इनके कामकाज के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) उस कमेटी ने तैयार किया है जिसे इसी मकसद से बनाया गया था। इस कमेटी में कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज भी शामिल थे।आयोग ने कहा कि ट्रिब्यूनलों की कार्यप्रणाली, प्रक्रिया और लोगों की पहुंच से जुड़े मुद्दे SOP और संबंधित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनसे जुड़ी व्यवहारिकता, तौर-तरीके और क्रियान्वयन पर फैसला संबंधित अपीलीय ट्रिब्यूनल और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाना उचित होगा।

