एमपी एटीएस ने चारों आरोपियों का दोबारा रिमांड नहीं मांगा इसलिए कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया. इस मामले में आरोपी पक्ष के वकील परवेज आलम ने कहा अभी केस डायरी नहीं आई है. मामला प्रारंभिक स्टेज पर है इसलिए कुछ भी कह पाना संभव नहीं है. कोर्ट के सामने हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे. आरोपियों के परिवार उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं. जब चारों लोगों को पकड़ा गया उस समय पीएफआई पर प्रतिबंध नहीं लगा था. यह पीएफआई के सदस्य हैं या नहीं हैं यह भी अभी पता नहीं है. एटीएस जरूर इन्हें पीएफआई का सदस्य बता रही है.
विक्ट्री साइन
जिला कोर्ट में पेश करने के दौरान पीएफआई एक सदस्य ने विक्ट्री का साइन
दिखाया. सात दिन का रिमांड खत्म होने के बाद अभी आरोपियों को कोर्ट में पेश
किया गया था. इंदौर में रहने वाला आरोपी अब्दुल करीम बेकरी वाला पीएफआई का
प्रदेश अध्यक्ष है. अब्दुल खालिद निवासी इंदौर पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी
है. मोहम्मद जावेद निवासी इंदौर पीएफआई का प्रदेश कोषाध्यक्ष और उज्जैन का
जमील शेख निवासी पीएफआई का प्रदेश सचिव है. भोपाल एटीएस थाने में आरोपियों
पर आईपीसी 121ए, 153ए, 120बी धारा 13[1बी], 18 यूएपीए एक्ट के तहत एफआईआर
दर्ज की गई थी. आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस,
देश विरोधी दस्तावेज और डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए थे.